देहरादून, 17 नवम्बर:
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बैनामा (Sale Deed) तथा अन्य रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर दी है। वित्त अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब रजिस्ट्रेशन शुल्क 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार के इस निर्णय के बाद अब किसी भी प्रकार के दस्तावेज—बैनामा, अनुबंध, संपत्ति लेनदेन आदि—को रजिस्टर्ड कराने पर दोगुना शुल्क देना होगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 78 और संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1887 की धारा 21 के तहत किया गया है। नए शुल्क का प्रावधान अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सरकार के इस कदम का सीधा असर संपत्ति क्रय-विक्रय करने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री की लागत अब पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र में इसके प्रभाव को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं।
अधिसूचना पर सचिव दिलीप जावलकर के डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं।
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