उत्तर प्रदेश में विशेष पर्वों को देखते हुए आबकारी विभाग ने मदिरा विक्रय को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर प्रदेश की सभी फुटकर मदिरा दुकानों के बंद रहने की अवधि में आंशिक छूट दी गई है। इस निर्णय से आमजन को सुविधा मिलेगी और अवैध बिक्री पर भी रोक लगेगी।
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार क्रिसमस पर्व पर दिनांक 24 दिसंबर 2025 एवं 25 दिसंबर 2025 को तथा नववर्ष के अवसर पर 30 दिसंबर 2025 एवं 31 दिसंबर 2025 को प्रदेश की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुली रहेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी जिला अधिकारियों एवं लाइसेंस प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अवैध बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
आबकारी विभाग ने पुलिस प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था केवल विशेष पर्वों के मद्देनजर की गई है और आम दिनों में पूर्व निर्धारित नियम ही लागू रहेंगे।
इस निर्णय से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आबकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
