विकसित भारत – जी राम जी विधेयक 2025, क्या है

मनरेगा की जगह नया ‘विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन’, ग्रामीणों को मिलेंगे 125 दिन का काम
नई दिल्ली।
ग्रामीण भारत की बदली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया और व्यापक ढांचा पेश किया है। ‘विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025’ के जरिए अब पात्र ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। यह व्यवस्था पुराने मनरेगा कानून से आगे बढ़ते हुए रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को एक साथ मजबूत करने पर केंद्रित है।
The government has introduced a new rural employment mission replacing MGNREGA with 125 days of job guarantee.
Photo: Money Control
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह नया विधेयक 20 वर्ष पुराने मनरेगा की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ काम के स्वरूप को भी अधिक व्यावहारिक और जरूरत-आधारित बनाया गया है। योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े कार्य और अत्यधिक मौसमीय घटनाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
गांवों के विकास पर रहेगा फोकस
नए मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए ‘विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ को अनिवार्य किया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियां एक राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस में दर्ज होंगी, जिससे पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सके।
किसानों और मजदूरों को राहत
विधेयक में किसानों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। बुआई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को 60 दिनों की ‘नो वर्क अवधि’ तय करने का अधिकार दिया गया है। वहीं मजदूरों को पहले की तुलना में 25 दिन अधिक काम, बेहतर आय सुरक्षा और समय पर डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना भी अनिवार्य होगा।
पारदर्शिता और निगरानी पर जोर
नई व्यवस्था में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। AI आधारित धोखाधड़ी पहचान, GPS और मोबाइल निगरानी, रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड और नियमित सामाजिक ऑडिट जैसे प्रावधानों से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण रोजगार योजनाओं में विश्वास और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगी।
कुल मिलाकर, यह नया विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, पलायन कम करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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Manoj Pundir

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