राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के प्रथम चरण में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 03 जनवरी 2026 कर दी गई है।
अब उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक पंजीकरण कराकर 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा मूल बकाया राशि पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे।
ऊर्जा विभाग के अनुसार यह निर्णय उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो समय रहते पंजीकरण नहीं करा पाए थे। योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
योजना से संबंधित जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) एवं संबंधित वितरण निगमों की आधिकारिक वेबसाइट और कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
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